TAX
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कंपनी कर या निगम कर (CORPORATION TAX)---
कंपनी कर से तात्पर्य उस कर से है जो एक कंपनी अपनी कर-योग्य आय पर देती है केबल केंद्र सरकार को ही कम्पनियो पर कर लगाने का अधिकार है
(1) यह कर कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता।
(2) कंपनी द्वारा दिया गया कर अंशधारीयों की ओर से दिया हुआ नहीं मन जाता, अत: उन्हें इस सम्बंद में कोई कटौती।
अंशधारियों को प्राप्त लाभांश पर कर देना होगा। यदि किसी प्रावधान अंतर्गत लाभांश के सम्बन्ध में कटौती कर-छूट दी गई है तो अंशधारयो को यह छूट या कटौती मिलेगी।
कर बंचना (TAX EVASION)--
कर बंचना में करारोपण के विधान का स्पष्ट उल्लघन होता है। ऐसे कर चोरी कर चोरी कह सकते है। इसके अंतरगत व्यक्ति घुटे खर्चे दिखाकर अपनी कुल आय कम करता है। अथवा अपनी वास्तविक आय घोषित नहीं करता और अपना कर दायित्व कम कर लेता है कर वंचना अनैतिक एवं देश के प्रति लाभप्रद नहीं है
कर वंचना निम्लिखित तरीको से कर वचते है।
(1) बिक्री को काम दिखाकर
(2) गलत खर्चे और हानियाँ दिखाकर
(3) बेनामी व्यवहार की आय छिपकर
कर बचाव (TAX AVOIDANCE)
कर बचाव का अर्थ है किसी भी प्रकार करारोपण के विधान के आयोजनों का उल्ल्घन किए बिना विधान की कमजोरियों को पकङ्कर उनका लाभ उठाकर कर दायित्व काम करना। यह विधान की भवावो तथा उद्देयों प्रतिकुल होता है। जैसे ही सरकार को विधान की किसी कमजोरी का ज्ञान हो जाता है वः इस विधान में संशोधन करके इस कमजोरी को दूर कर देती है। कभी-कभी सरकार इस कमजोरी को दूर करने का संशोधन भूतकाल ला प्रभावी कर देती है और तब करदाता इस कमजोरी के कारण बचाया हुआ कर व्यर्थ है, कियोकि उसे अब वह चुकाना पड़ता है
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